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चित्तौड़गढ़। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के उपचार, बचाव एवं लॉकडाउन के दृष्टिगत जिले में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वोन्टाईन किया जा रहा है। होम क्वारेन्टाईन अवधि में नियमों को तोड़कर घर से बाहर निकलने वालों के विरूद्ध अब एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने बताया कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों का जिले की सीमाओं पर स्थित चैक पोस्ट पर रिकार्ड संधारण कर मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है एवं सूचना संबंधित उपखण्ड जहां निवास करेंगे, को प्रेषित की जा रही है, ताकि इनकों 14 दिवस आवश्यक क्वारेन्टाईन में रखा जा सके। क्वारेन्टाईन तोड़ना एक दण्डनीय अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो क्वारेन्टाईन तोड़ता है तो उसके विरु़द्ध एफआईआर दर्ज कराई जाकर कार्रवाही की जायेगी।
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