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छोटीसादड़ी। शहर में फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार की गाइडलाइन कोविड-19 के अंतर्गत नगर एवं कुछ एक ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन विगत आठ दिनों से लगा हुआ था। जिसको जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल के आदेश अनुसार सोमवार से कोविड-19 के नियमों की पालना अनुसार खोला गया। एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा ने बताया कि शहरी क्षेत्र छोटीसादडी में कोविड -19 के संक्रमण के रोकथाम की पालना करते हुए कंटेंटमेंट जॉन को छोडते हुऐ शेष सम्पुर्ण शहरी क्षेत्र में दुकान खुलने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक का रहेगा। कंटेनमेंट जॉन में निवासरत कोई भी व्यक्ति दुकान नही खोलेगा। अगर कंटेंटमेंट जॉन में कोई व्यक्ति दुकान खोलता है,तो उस पर 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी। साथ ही प्रत्येक दुकानदार को सेनेटाईजर, सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क पहनने की पालना के करने के कहा गया। यदि कोई ग्राहक मास्क पहनकर नहीं आता है,तो उसको सामान विक्रय नही करेगा। प्रत्येक दुकानदार को अपना कोरोना टेस्ट जांच करवाना अनिवार्य होगा। अग्रिम आदेश तक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सम्पुर्ण शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन रहेगा। नगर में पालनासुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार सुंदरलाल कटारा को अग्रिम आदेश तक कार्यपाल मजिस्ट्रेट नियुक्त गया है।
अगले आदेश तक यहाँ रहेगा लॉकडाउन
शहर के सेठजी की हवेली, साटोला गली, सोनी मोहल्ला, यादव मोहल्ला, हरि मन्दिर के पास, आर्य समाज मंदिर के पास, बिजली कार्यालय,शिव मन्दिर के पीछे, सगस कॉलोनी, वन विभाग के पास, तालाब रोड,स्कुल के पीछे की गली, नागौरी मोहल्ला, पाटीदार चौक, नाकोडा नगर, खिड़की दरवाजा गली में अगले आदेशो तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
दुकानदारों को करनी होगी कोविड-19 के नियमो की पालना
शहर के प्रत्येक दुकानदार ओर आमजन को सोशल डिस्टेंसिग की पालना करते हुए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकानदार दुकान के सामने दो गज की दुरी पर गोले बना कर नियत दर सामान विक्रय करेंगा। आदेश की अवहेलना या उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।