views
सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। जिले के राशमी थाना इलाके में 12 साल की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट -1 चित्तौड़गढ़ ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपए अर्थदंड सुनाया। विशिष्ठ लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि 4 नवंबर 2021 को एक व्यक्ति ने राशमी थाना में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया था कि दुष्कर्म पीड़िता के काका उनके घर के बाहर बैठे थे। इस दौरान नानूराम पुत्र शोभालाल बावरी के घर से छोटे बच्चे के जोर से रोने की आवाज आ रही थी। प्रार्थी ने जब नानूराम के घर जाकर देखा तो अभियुक्त उसी के 12 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। प्रार्थी ने जब नानूराम को हटाया तो नहीं हटा। चिल्लाने के बाद प्रार्थी की पत्नी और भाभी मौके पर आ गई थी। तीनों ने मिल कर नानूराम को हटाया। पीड़िता के काका ने इसकी रिपोर्ट राशमी थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। पोक्सो कोर्ट -1 के पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त को दोषी पाया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की और से 17 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए थे। दुष्कर्मी को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। इसमें आरोपी को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना भी सुनाया।