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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। तीन साल पहले 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक-1 ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड भी सुनाया है। अभियुक्त के घर पर पीड़िता खाना बनाने जाती थी, तब अभियुक्त ने वारदात को अंजाम दिया था।
विशिष्ठ लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि साल 2019 में एक महिला ने चाइल्ड लाइन में अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत की थी। इसके बाद चाइल्ड लाइन की ओर से तत्कालीन कॉर्डिनेटर शकीरा ने थाना कोतवाली में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में नाबालिग बालिका ने बताया कि उसकी मां कीरखेड़ा निवासी धर्मराज पुत्र गोकुल गुर्जर के घर खाना बनाने भेजती थी। इस दौरान धनराज गुर्जर शराब के नशे में पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता था। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 23 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित करवाए। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त धनराज गुर्जर को दोषी माना। न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया।