चित्तौड़गढ़ / बेंगू - 14 वर्ष पूर्व डकैती की योजना बनाने के मामले में 5 अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास
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चित्तौड़गढ़ - भदेसर स्थित पेट्रोलियम पदार्थ के गोदाम में लगी आग, मचा हड़कंप

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सीधा सवाल। बेगूं। उपखंड क्षेत्र के जोगणियां माताजी घाटा क्षेत्र में 14 वर्ष पूर्व राहगीरों के साथ लूटपाट करने की योजना बनाने के मामले में एडीजे राकेश गोयल ने अहम फैसला सुनाते हुए 5 अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जानकारी के अनुसार 15 नवम्बर 2008 को जोगणियां माता मंदिर व्यवस्थापक लालसिंह ने तत्कालीन थानाधिकारी रणविजय सिंह को सूचना दी कि जोगणियां माता घाटे में चन्द्रपालिया कंजर के नेतृत्व में 10-12 डकैत जोगणियां माता मार्ग में आने जाने वाले राहगीरों के साथ मारपीट कर लूटने के प्रयोजन से डकैती डालने की योजना बना रहे है। सूचना पर तत्कालीन थानाधिकारी रणविजय सिंह ने मय जाब्ता मौके पर पहुंचकर धावा बोला। इस दौरान डकैतों एवं पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान 8 से 10 व्यक्ति पुलिस टीम पर पत्थरबाजी करते हुए भाग गए। इस बीच चन्द्रपालिया पिता अमरिया कंजर, राजेन्द्रिया उर्फ इन्द्रिया पिता अमरिया कंजर, बाबूड़िया पिता अमरिया कंजर निवासी रायता को गिरफ्तार किया गया। उक्त मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बेगूं के पीठासीन अधिकारी राकेश गोयल ने फैसला सुनाते हुए चन्द्रपालिया पिता अमरिया कंजर निवासी रायता, शंभूलाल उर्फ शंभूडिया पिता धन्ना कंजर निवासी रायता, गनीया पिता धन्ना कंजर निवासी रायता, विष्णु पिता फोजिया कंजर निवासी मेघनिवास, सुरेश उर्फ सुरेशिया पिता रेवलिया कंजर निवासी रायता को धारा 399 आईपीसी में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना (जुर्माना अदा नही करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास), धारा 402 में 7 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपये का जुर्माना (जुर्माना अदा नही करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास), धारा 332 में 3 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपये का जुर्माना (जुर्माना अदा नही करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास), धारा 353 में 2 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपये के जुर्माने (जुर्माना अदा नही करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई। इसके साथ ही चन्द्रपालिया कंजर को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपये के जुर्माने (जुर्माना अदा नही करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई। फैसले में अभियुक्त जगदीश पिता नानड़िया कंजर, अमरिया पिता रेवलिया फौत की मृत्यु होने पर कार्यवाही ड्रॉप की गई, तो वही बाबूड़िया कंजर को फैसले के दौरान अनुपस्थित रहने से जमानत जब्त की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक फरीद मोहम्मद मिर्जा ने पैरवी करते हुए 16 गवाह एवं 22 दस्तावेज पेश किए गए।



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