चित्तौड़गढ़ - दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सुनाया 20 साल का कठोर कारावास व पौने तीन लाख का अर्थदंड
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सीधा सवाल। चितौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 16 साल की नाबालिग के साथ करीब चार वर्ष पूर्व हुवे दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक-1 ने अभियुक्त को दोषी पाया। न्यायधीश ने अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास तथा 2 लाख 70 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

पोक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक-1 के विशेष लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले एक प्रार्थिया ने 24 अक्टूबर 2019 को कोतवाली थाना चित्तौड़गढ़ रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि वह 2 सितंबर 2019 को बाहर गांव गई हुई थी तथा उसकी पुत्री घर पर अकेली थी। इस दौरान अभियुक्त सुनील कुमावत घर पर आया और प्रार्थिया की पुत्री को बहला फुसला कर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान अभियुक्त सुनील कुमावत में पुत्री के अश्लील वीडियो बना लिया। प्रार्थिया की पुत्री को ब्लैकमेल करते हुए उसे अपने साथ विभिन्न स्थानों पर ले गया तथा 5 से 6 बार दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया था कि प्रार्थिया की पुत्री के अश्लील फोटो भी अभियुक्त ने वायरल कर दिए। इस रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कुल 19 गवाह के बयान करवाएं एवं 151 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त छिपा मोहल्ला चित्तौड़गढ़ निवासी सुनील पुत्र मोहनलाल कुमावत को दोषी पाया।
अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा
पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाया है। अभियुक्त को धारा 363 भादस में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 अर्थदंड, धारा 366 भादस में 7 वर्ष का कठोर कारावास 10 हजार, धारा 11/12 पोक्सो एक्ट में 2 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार, धारा 5 एल/ 6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25000 रुपए, धारा 32 (वी) एससी एसटी एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15000 रुपए तथा धारा 67 आईटी एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपए अर्थदंड सुनाया। इस तरह अभियुक्त को कुल 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 लाख 70 हजार रुपए अर्थदंड सुनाया।



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