views
सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। एनडीपीएस कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक-2 के न्यायाधीश ने डोडा चूरा तस्करी के पांच साल मामले में दो अभियुक्त को 12 साल का कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायाधीश ने हुवे कैंप कोर्ट निंबाहेड़ा में दोनों अभियुक्त को सजा सुनाई। एनडीपीएस कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक रमेश कुमार दशोरा ने बताया कि निंबाहेड़ा शिविर के दौरान एक मामले का निस्तारण किया गया। इसमें 24 अप्रैल 2018 में तत्कालीन बेगूं थानाधिकारी डीपी दाधीच ने मुखबिर की सूचना पर बिलखंडा चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एमपी की तरफ आते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका। उसमें बैठे नीमच जिले के रतनगढ़ निवासी छीतरमल पुत्र मांगीलाल धाकड़ और सिंगोली निवासी ऊंकार लाल पुत्र चुन्नीलाल धाकड़ सवार थे। पुलिस ने जब ट्रॉली की तलाशी ली तो उसमें गेहूं के खांखला के कट्टे रखे हुए थे। खोल कर देखा तो खांखले की आड़ में 234 किलो डोडा चूरा परिवहन हो रहा था। ट्रैक्टर के राइट टायर के बोनट में एमपी का नंबर लिखा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान 54 दस्तावेज और 26 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एनडीपीएस कोर्ट संख्या 2 के विशेष न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने दोनों आरोपियों को दोषी माना। उन्होंने छीतरमल पुत्र मांगीलाल धाकड़ को 12 साल का कठोर कारावास व दो लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया।। वहीं, सिंगोली, निवासी ऊंकार लाल पुत्र चुन्नीलाल धाकड़ को 12 साल की सजा सुनाई और ट्रैक्टर भी ऊंकार लाल का होने के कारण चार लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया।