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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में हुवे विवाद के मामले विधायक सुरेश धाकड़ व पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी गुरुवार को चित्तौड़गढ़ न्यायालय में पेश हुवे। दोनों ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ ने धाकड़ एवं जोशी को सम्मन जारी कर के तलब किया था। वहीं आगामी पेशी 27 मार्च को रखी है, जिसमें धाकड़ व जोशी को आरोप सुनाए जा सकते है।
वर्ष 2019 में हुवे लोकसभा चुनाव के दौरान 6 अप्रैल 2019 को भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन दाखिल करने के दौरान भाजपा नेताओं की तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार से बहस हो गई थी। बहस इतनी बढ़ गई कि बड़ा विवाद हो गया। इस मामले में एक परिवाद न्यायालय में तत्कालीन मावली विधायक धर्मनारायण जोशी व बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ के खिलाफ दाखिल किया था। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय चित्तौड़गढ़ में चल रहा था। करीब एक सप्ताह पूर्व न्यायालय ने सम्मन जारी कर बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ और मावली के पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी को तलब किया गया था। इस पर गुरुवार को धाकड़ व जोशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश हुवे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रकरण की सुनवाई की। विधायक धाकड़ ने घटना को लेकर न्यायालय में अपना पक्ष रखा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शीघ्र प्रकरण सुनने के निर्देश दिए है। आगामी तारीख पेशी 27 मार्च को नियुक्त की है। इस पेशी पर विधायक सुरेश धाकड़ व पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी को आरोप सुनाए जा सकते हैं।