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सीधा सवाल। छोटीसादड़ी। स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित करते हुए छोटीसादड़ी नगर पालिका ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी) के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। क्षेत्र को अब खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। यह कदम क्षेत्रवासियों और प्रशासन के सहयोग का नतीजा है, जो स्वच्छता के नए मानदंड स्थापित कर रहा है। नगर पालिका प्रशासन ने स्वच्छता को बनाए रखने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2019 के तहत कई कड़े कदम उठाए हैं। इसमें कचरा फैलाने और प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग जैसे मामलों पर जुर्माने की सख्त घोषणाएं की गई हैं।
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश मोहिल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा स्तर के मानकों को लागू किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से साफ-सफाई बनाए रखने में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है।
जुर्माने की दरें:
दुकानदारों द्वारा कचरा सड़क पर डालने पर: ₹1000 प्रतिदिन
निवासियों द्वारा गली में कचरा फैलाने पर: ₹100 प्रतिदिन
बिना कचरा पात्र के वेंडर्स पर: ₹750 प्रतिदिन
विवाह स्थलों द्वारा कचरा फैलाने पर: ₹5000 प्रतिदिन
प्लास्टिक कचरा जलाने पर: ₹500 प्रतिदिन
खुले में शौच/नहाने पर: ₹200-500 प्रतिदिन
निर्माण मलबा सरकारी भूमि पर डालने पर: ₹1000-5000 प्रतिदिन