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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ। न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश ने 2 वर्ष पुराने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के करवा 1लाख 16 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
विशिष्ट लोग अभियोजक गोपाल लाल जाट ने बताया कि 26 मार्च 2023 को एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिक पुत्री के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई जिस पर चंदेरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सुमित गुर्जर पिता रोशन लाल निवासी बड़ा वास थाना हमीरवास जिला चूरु को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में चालान पेश किया। जिसकी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए गए जिनके आधार पर पीठासीन अधिकारी लता गौङ ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 343 आईपीसी के तहत 3 वर्ष के कारावास धारा 76 के तहत 7 वर्ष का कारावास और पोक्सो एक्ट की धाराओं में 20 वर्ष की सजा सुनाई इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 1लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।