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350 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाया गया डयूटी में

सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा 14 सितंबर को जिले में आयोजित की जाएगी। दो पारियों में आयोजित इस परीक्षा के लिए जिले में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नोडल अधिकारी एएसपी सरिता सिंह व परीक्षा केंद्रों के प्रभारी अधिकारी डीएसपी व पुलिस निरीक्षक सहित 350 से अधिक पुलिस कर्मियों को डयूटी में लगाया गया हैं। परीक्षार्थी को अपना एडमिट कार्ड, एक वैध फोटो आईडी साथ लानी होगी और निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा। परीक्षार्थियों के लिए जरूरी दस्तावेज, ड्रेस कोड, परीक्षा के दिन क्या करें और क्या न करें, और अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा 14 सितंबर को जिले में दो शिफ्ट में शहर के 11 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जिसमे करीब 3644 अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है। परीक्षा को सुचारू व सुव्यवस्थित संपादित करने के लिए परीक्षा की नोडल अधिकारी एएसपी सरिता सिंह को लगाया गया हैं। जिनकी सहायतार्थ जिले के डीएसपी, पुलिस निरीक्षक व उप निरीक्षक को लगाया गया है। परीक्षार्थी को आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए परीक्षा के दिशानिर्देशों, ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना चाहिए और जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे।
परीक्षा की नोडल अधिकारी एएसपी सरिता सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए चिन्हित 11 परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक केंद्र पर प्रभारी अधिकारी डीएसपी व पुलिस निरीक्षक को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों को चैकिंग व दस्तावेज जांच के लिए एक उप निरीक्षक/ सहायक पुलिस निरीक्षक के साथ 06 कानि. महिला कानि. को नियुक्त किया गया है। जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या 500 से अधिक हैं, वहां एक एएसआई व 6 कानि./महिला कानि. तथा 500 से कम वाले केंद्र पर एक एएसआई व 3 कानि./महिला कानि. को लगाया गया है। प्रत्येक 04 परीक्षा केंद्रों के बीच एक डीएसपी के नेतृत्व में मोबाइल पार्टी लगाई गई हैं। एएसपी सिकाउ मुकेश सांखला के नेतृत्व तहसीलदार चित्तौड़गढ़ व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का एक सतर्कता दल बनाया गया है, जो सभी गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे।
परीक्षा पेपर के स्ट्रांग रूम पर डीएसपी व पुलिस निरीक्षक को लगाया गया है। परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसी द्वारा परीक्षा केंद्रो पर केंद्राधीक्षक व पर्यवेक्षक नियोजित किये गए हैं। परीक्षार्थियों के बायोमैट्रिक मिलान करके परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाया गया है। परीक्षा की ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी को डयूटी के दौरान मोबाईल की अनुमति नही दी गई हैं। स्टोरेज व स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मोनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से की जा रही हैं।
गुरुवार को चित्तौड़गढ़ जिले के सभी परीक्षा केंद्र के केंद्र प्रभारी के साथ पुलिस सभागार में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सरिता सिंह द्वारा कानिस्टेबल भर्ती परीक्षा के संबंध में पुलिस मुख्यालय के परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए और पुलिस बंदोबस्त के बारे में बताया गया तथा परीक्षा की शुचिता बनाये रखे के संदर्भ में बताया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य हेमेंद्र नाथ व्यास, राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. गौतम कुमार कुकड़ा एवं आचार्य डॉ. भारती मेहता, आचार्य चिरंजी लाल महावार, मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज के डॉ. एमके तिवारी, विद्या निकेतन संस्था के सांवर लाल प्रजापत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अनिल पालीवाल, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ शहर के महिपाल सिंह चौधरी, सेंट्रल अकादमी के प्राचार्य परेश नागर, पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड के जितेंद्र सिंह राजोरा, भामाशाह पुरुषार्थ उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य किशन लाल खटीक, बिरला शिक्षा केंद्र की रेखा यादव एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुटोली के नवल सिंह चौधरी आदि उपस्थित रहे। इसी प्रकार परीक्षा में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की शनिवार को प्रातः11 बजे ब्रीफिंग रखी गई हैं, जिसमें परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश व जानकारी दी जाएगी।
यह परीक्षा 14 सितंबर, 2025 को निर्धारित केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पारियों में प्रातः 10 से 12 व दोपहर 3 से 5 बजे तक आयोजित होगी, परीक्षार्थी को वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस पूरा करने के लिए अपने परीक्षा केंद्र पर 8 से 9.30 बजे व 1 से 2.30 बजे के बीच पहुंचना होगा।
परीक्षार्थियों को परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी चेतावनी सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी परीक्षा संचालन के दौरान कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का उपयोग अथवा अनियमित गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती) में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 2022 एवं इसके संशोधन अधिनियम, 2023 (संख्या 17) की धारा 4 के अन्तर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस अधिनियम के अनुसार दोषी पाए जाने पर :-
1. रूपये 10 लाख से लेकर अधिकतम रूपये 10 करोड़ तक का आर्थिक दंड तथा
2. 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य की दो आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से भी वंचित किया जाएगा।
अतः सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने हेतु सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें।