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सीधा सवाल। चित्तौडगढ़। जिला परिषद के ग्रामीण विकास अधिकरण सभागार में मंगलवार को जिला कलक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वेटलैंड ग्राउंड सत्यांकन और प्रमाणीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2019, मेडिकल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियग 2021 के क्रियान्वयन के संबंध में उपस्थित संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में वैटलेण्ड्स के Ground Truthing and Boundary Demarcation के संबंध में राजस्थान राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के निर्देशानुसार वेटलैंड्स/वाटर बॉडीज की Ground Truthing कर सूचना को 10 फरवरी तक पोर्टल पर अंकित किए जाने हेतु समस्त संबंधित्त विभागों के उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।
वैटलेण्ड डे
बैठक में उप वन संरक्षक, विजय शंकर पांडेय ने बताया कि 2 फरवरी को जिले की पूर्व में नोटिफाईड वेटलैंड्स किशन करेरी, बड़वई एवं मंगलवाड़ पर पक्षियों के प्रति आमजन में जागरूकता लाए जाने के लिए विश्व वेटलैंड्स दिवस का आयोजन वन विभाग द्वारा किया जावेगा।
उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के कुल 9 अधिसूचित वेटलैंड् (बडवई, किशनकरेरी, मंगलवाड तालाब, भंवर पीपला डेम, गंभीरी डैम, ओराई, पारसोली डेम, राजगढ़ तालाब एवं डोराई डेम) वेटलैंड्स को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वेटलैंड्स के रूप में घोषित किया है। उक्त अधिसूचित बेटलैण्ड की सीमा एवं उनके कैचमेन्ट क्षेत्र (100 मीटर) के भीतर विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित एवं विनियमित किया गया है। संबंधित विभाग जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त अधिसूचित वैटलेण्ड स्थित है. नोडल की तरह कार्य करने अधिसूचना अनुसार विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे। साथ ही विनियमित गतिविधियों की स्वीकृति हेतु जिला पर्यावरण समिति से आवश्यकतानुसार स्वीकृति ली जावे।
उन्होंने नगरपरिषद एवं समस्त नगर पालिकाओं को निर्देशित किया कि सुखे एवं गीले कचरे के अतिरिक्त अपशिष्टों को जमीन में गड्डा खोदकर डाला जावे। गड्डों को व्यवस्थित रूप से मिट्टी से ढककर कम्पोस्ट बनाने की कार्यवाही की जावे।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट (अमेंडमेंट) रूल्स 2018 एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की पालना में अभियान चलाकर पॉलिथिन का प्रयोग बंद किया जावे। पॉलिथिन प्रयोग पर कैर बैग की जब्ती व नियमानुसार दण्डित कार्यवाही भी करें।
सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधन के क्रियान्वयन सिंगल युज प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध के संबंध में चर्चा करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण मण्डल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु निम्न प्लास्टिक आइटमों पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया प्लास्टिक स्टिक वाले इयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डण्डियां, प्लास्टिक के झंडे, कँडी स्टिक, आईसक्रीम स्टिक, पोलीस्टाइरिन (थर्माकॉल) की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बो, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्म, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक / पीवीसी बैनर, स्टीरर्स, थर्मोकॉल से बनी प्लेटे. कप गिलास पर राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। उक्त जानकारी को जन-जन तक पहुंचाने एवं जन-जागरूकता लाने हेतु इस मैसेज को वाट्सअप, फेसबुस एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाने कि अपील की गई।
इसके उपरान्त भी यदि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहा है तो उस पर जुर्माना / शास्ति कायम किया जाने हेतु
अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किए गए तथा सगस्त नगरपालिकाओं एवं नगरपरिषद व क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को इनकी क्रियान्वीती करवाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।
बैठक में सहायक वन संरक्षक यशवंत कंवर,
मुख्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र आर.एल. सोलंकी, उपनिदेशक कृषि दिनेश कुमार जागा, उपनिदेशक उद्यान विभाग डॉ शंकर लाल जाट, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मोहित सिंह शेखावत, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आशीष कुमार, महिला एवं बाल विकास विभाग से रुचि भुक्कल, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अधिशासी अभियंता जलसंसाधन राजकुमार शर्मा, जिला खेल अधिकारी राम रतन गुर्जर सहित संबंधित विभागों अधिकारी के मौजूद रहे।