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चित्तौड़गढ़। भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार 20 अपै्रल से 3 मई, 2020 तक जारी गाइड लाईन में प्रतिबंधों, सावधानियों के साथ-साथ विभिन्न अनुमत गतिविधियों के लिए जिला प्रशासन ने दिशानिर्देश जारी किए है।
जिला कलक्टर चेतन देवडा ने बताया कि जिले के कारोना संक्रमण का एक भी पॉजीटिव केस नहीं मिलने के कारण चित्तौड़गढ़ जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है। जिले के ग्रीन जोन में होने के कारण राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेशानुसार आगामी 20 अप्रैल से 3 मई के बीच मोडीफाईड लॉक डाउन प्रभावी होगा। इस दौरान पूरे जिले में पूर्ववत लागू धारा 144 जारी रहेगी। किसी भी स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबंध सहित अन्य जारी प्रतिबंध प्रभावरी रहेंगे।
जिला कलक्टर ने स्पष्ट किया कि मोडीफाईड लॉक डाउन के दौरान अनुमत वस्तुओं की दुकानों के खुलने का समय पूर्ववत प्रातः 7 से 11 बजे तक का यथावत रहेगा। डोर-टू -डोर सेवाएं यथा फल, सब्जी, मेडिकल स्टोर, दुध उत्पादन आदि पूरे समय के लिए रहेगी। उन पभोक्ताआें द्वारा सामान क्रय करने हेतु बाजार में आने जाने के लिए वाहनों के उपयोग पर पूर्ववत प्रतिबंध यथावत रहेगा। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिन प्रतिष्ठानों/दुकानों/सेवाओं को खोलने की अनुमति नहीं है उनके खुली पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
लॉक डाउन के दौरान विभिन्न इकाइयों तथा व्यक्तियों को जारी सभी स्वीकृतियाँ तथा पास बढ़ाई गई लॉक डाउन अवधि 3 मई तक मान्य होंगे। इनकी अवधि बढ़ाने के लिए फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
जारी निर्देशों के अनुसार अस्पतालों के निकट बदलते हुए क्रम में टैक्सी अथवा ऑटो की उपलब्धता जिला परिवहन अधिकारी द्वारा की जाएगी, इससे बीमार तथा सहायक व्यक्ति अस्पताल से घर तथा घर से अस्पताल आ जा सकेंगे। इस व्यवस्था का प्रबंध स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाएगा। जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों तथा उपखंड अधिकारियों को दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
अनुमति के बगैर घरेलू और अन्तराष्ट्रीय हवाई यात्रा, रेल यात्रा, बस यात्रा, टेक्सी, कैब बंद रहेगी। शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। विशेष अनुमति के अतिरिक्त औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेंगी। सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, व्यायाम, स्पोटर्स, स्वीमिंगपूल, बार सहित सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल बंद रहेंगे तथा धार्मिक सम्मेलन नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं होगी।
गाइड लाईन में जारी सावधनियों के अनुसार सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर मास्क पहनना तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार सामाजिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित् करना होगा। थूंकना तथा शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। विवाह और अंत्येष्टी के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। कार्यस्थलों पर तापमान जांच के लिए व्यवस्था करनी होगी तथा सेनेटाईजर्स उपलब्ध कराने होंगे। सभी जगह सफाई व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध करते हुए हाथों की धुलाई अनिवार्य रहेगी। केन्टीन और लन्च इत्यादि में सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा।
गाईड लाइन के अनुसार हॉटस्पॉट व क्लस्टर तथा कर्फ्यू वाले इलाके में कोई भी छूट नहीं होगी। निर्दिष्ट प्रतिबंधों के साथ 20 अप्रैल से 3 मई, 2020 की अवधि में सभी राजकीय और निजी चिकित्सालय और उनसे संबंधित विभिन्न संस्थान कार्यरत रहेंगे। इनमें कार्यरत कार्मिकों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। गृह, पुलिस, होमगार्ड, जेल, वित्त, कोषालय, राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि विपणन, सहकारिता, सूचना प्रौ़द्योगिकी, उर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, वन विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क, स्टेट मोटर गैरेज, जिला प्रशासन आदि से संबधित कार्यालय आवश्यकतानुसार एवं निर्देशानुरुप खुलेंगे।
विभिन्न वस्तुओं की होम डिलेवरी पर जोर दिया जाएगा। अनुमत श्रेणी के दुकानदारों द्वारा जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहना हो, सामग्री नहीं दी जाएगी। छोटी दुकान में 2 तथा बड़ी दुकानों में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अनुमत श्रेणी की दुकानों में चिकित्सा और दवाईयां, किराणा, स्वच्छता उत्पाद के विक्रय की दुकानें, फल-सब्जियां, दूध, डेयरी, अण्डे, मीट, पशु आहार, कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित होम डिलेवरी के लिए रेस्टोरेन्ट और भोजनालय, अनमुत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्टस की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। होम डिलेवरी, ई-कामर्स सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, मोटर मैकेनिक, कारपेन्टर, मोची, लॉण्ड्री जैसी उपयोगितावादी सुविधाएं अनुमत श्रेणी में है। बैंक, बीमा कार्यालय जैसे वाणिज्यिक संस्थान, प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया, टेली कम्यूनिकेशन, इन्टरनेट सर्विसेज, पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., उर्जा उत्पादन एवं सम्प्रेषण इकाईयों आदि के कार्मिक निर्देशानुसार संबंधित कार्यालयों के पास का उपयोग करते हुए अपना कार्य कर सकेंगे।
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, तेल, चावल, आटा-दाल मिल, कोयला एवं मिनरल उत्पादन, केमिकल कारखानें, खाद-बीज, पशु आहार, पेकेजिंग सामान, ऐम्बूलेन्स निर्माण, खादी एवं कुटीर उद्योग, ईट-भट्टे आदि इकाईयां निर्देश एवं आवश्यकतानुसार कार्य कर सकेंगी। भण्डार गृह और गोदाम, कोल्ड स्टोरेज का स्टॉफ और कार्मिक भी आवश्यक पास के जरिए अपना कार्य कर सकेंगे।
निर्माण गतिविधियों के तहत नगर परिषद एवं नगर पालिका सीमा से बाहर सड़क, सिंचाई, भवन तथा अन्य औद्योगिक परियोजनाओं का कार्य जारी रह सकेगा। नगर पालिका सीमा के भीतर साईट पर श्रमिक उपलब्धता की दशा में निर्माण कार्य निरंतरता जारी रख सकते हैं। सामाजिक दूरी तथा मास्क लगाकर महा नरेगा कार्य किए जा सकेंगे। कृषि एवं उद्यानिकी से संबद्ध विभिन्न गतिविधियां जैसे खाद-बीज आदि का विक्रय, कृषि की विविध गतिविधियां अनाज, सब्जी, फल मण्डियां, डेयरी से जुड़ी गतिविधियां, मत्स्य आखेट, पोल्ट्री फॉर्म तथा गौशाला से जुड़ी गतिविधियां दिए गए निर्देशानुसार जारी रह सकती है।
सामाजिक क्षेत्र में शिशु, दिव्यांग, मानसिंक विकलांग, वरिष्ठ नागरिक तथा महिलाओं के लिए आश्रय गृहों का संचालन कार्य चालू रहेगा। खान विभाग द्वारा अनुमति के अनुसार खनन कार्य भी जारी रह सकता है। लॉक डाउन के कारण फसे हुए पर्यटक तथा आपातकालीन स्टाफ एवं क्वारेन्टाइन सुविधाओं के लिए चिन्ह्नित एवं उपयोग में लिए जा रहे होटल्स एवं अतिथिगृह चालू रह सकते है।
सभी माल वाहनों के चलने की अनुमति है। इनमें ड्राइवर के पास वैद्य अनुज्ञापत्र होना जरुरी है। कटाई और बुवाई से संबंधित यंत्रों एवं औजारों के परिवहन, पेट्रोलियम, एल.पी.जी., खाद उत्पाद, चिकित्सा आदि के परिवहन की अनुमति गाइड लाईन में दी गई है।