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चित्तौड़गढ़। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं लॉक डाउन के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण, निजी या राजकीय वाहन में यात्रा, किसी ऑफिस, कार्यस्थल में कार्य करने के दौरान मास्क को पहनना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51 के तहत कार्यवाही की जाएगी। प्रावधानों के तहत सजा अथवा जुर्माना या दोनों से दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने बताया कि जिले के समस्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपनिरीक्षक पुलिस या उससे उच्चतर लगे अधिकारी, नगर निकायों के राजस्व निरीक्षक, सैनेटरी निरीक्षक एवं उससे उच्चतर अधिकारी एवं समस्त कृषि उपज मंडी के सचिवों को उक्त आदेशों की पालना के लिए राज्य सरकार द्वारा सक्षमता प्रदान की गई है।