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- पास की नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू
चित्तौड़गढ़। लॉकडाउन के दौरान लोगों को पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने नए दिशा निर्देश दिए हैं।
दिशा निर्देशानुसार अंतर जिला एवं जिले के अन्दर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक यह छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। आदेशानुसार ऑरेंज जोन में चोपहिया वाहन के लिए चालक एवं 2 व्यक्तियों, टैक्सी (चोपहिया) के लिए चालक एवं 2 व्यक्तियों तथा दो पहिया वाहन के लिए केवल चालक एवं ऑटो व साइकिल रिक्शा के लिए चालक एवं 1 व्यक्ति की अनुमति होगी।
दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे। साथ ही, जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंधक डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे। इन सभी अधिकारियों को जारी किए गए पासों की जानकारी प्रतिदिन जिला कलक्टर को देनी होगी। ऑनलाईन पास ई मित्र पोर्टल में पंजीकृत करने अथवा दूरभाष एवं मोबाईल से 181 या 18001806127 पर फोन करने से प्राप्त किया जा सकता है। यह पास जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
दूसरे राज्यों में बस एवं ट्रेन से यात्रा के लिए गंतव्य राज्य जहाँ जाना चाहते हैं, उसकी सहमति होने पर जिला कलक्टर पास जारी कर सकेंगे। कर्फ्यू एरिया के लिए केवल जिला कलक्टर ही पास जारी कर सकेंगे।
अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास मान्य होगा। यदि वह राज्य राजस्थान की एनओसी मांगता है, तो संबंधित जिला कलक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे। अगर किसी अधिकारी से दूरभाष पर सम्पर्क नहीं हो पाता है, तो लोग स्टेट वार रूम नंबर 181 पर सम्पर्क कर सकते हैं। आने वाले प्रवासियों का प्रपत्र 4 में पंजीकरण किया जाएगा। बीएलओं प्रत्येक आगमन की सूचना देंगे।
दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारेंटीन अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति क्वारेन्टाईन का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाकर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।