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नई दिल्ली। एजेंसी। कोरोना वायरस के संकट की वजह से लागू लॉकडाउन को अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। आज से नए नियमों के साथ 4.0 लॉकडाउन लागू हो रहा है, ऐसे में आपके लिए क्या खास है देखते हैं...
कई क्षेत्रों में अधिक छूट दी गई है
रेड-ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन राज्य तय कर सकेंगे
देश में जारी कोरोना वायरस के महासंकट के बीच लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है, अब 31 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा, जिसमें कई तरह की छूट दी गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से रविवार शाम को इस लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन्स जारी की गईं, जो पहले से काफी अलग हैं। इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों की ताकत कुछ हद तक बढ़ी है, वहीं आर्थिक गतिविधि को अधिक छूट दी गई हैं।
○ अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन कौन-सा है। इसी के साथ बफर ज़ोन और कंटेनमेंट ज़ोन भी तय किया जाएगा, राज्य सरकारें ये फैसले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर करेंगी।
○ कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर अब देश के हर इलाके में ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गई है। पहले ये छूट सिर्फ जरूरी सामान के लिए थी, लेकिन अब गैर जरूरी सामान भी डिलीवर हो सकेगा, इसके अलावा रेस्तरां, ऑनलाइन फूड साइट/ऐप से भी खाना डिलीवर हो सकेगा।
○ सैलून, मिठाई की दुकान समेत अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन ये राज्य सरकार ही तय करेंगी कि उन्हें कौन-सी दुकानें खोलनी हैं और दुकान खोलने के क्या नियम हो सकते हैं, यानी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह से खोला जा सकता है, सिर्फ नियमों का पालन जरूरी है।
○ पिछले 50 दिनों से बंद बस सर्विस अब खोल दी गई हैं, साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा सकेंगी लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी है, इसके अलावा प्राइवेट वाहन भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, दोनों राज्यों की दी गयी हेल्थ एडवाइज़री का पालन जरूरी है।
○ लॉकडाउन के बीच पहली बार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि, यहां सिर्फ खिलाड़ी जा पाएंगे दर्शक नहीं जा पाएंगे, इसी के साथ ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आईपीएल शुरू हो पाएगा अभी तक इसपर कोई पुष्ट जानकारी नहीं हो पाई है।
○ अब कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर पान, गुटखा, शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन सड़क पर थूकना या गंदगी फैलाना पूरी तरह से मना है, ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है।
○ लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के ट्रकों को मंजूरी दी गई है, जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा सकेंगे। हालांकि, इस दौरान राज्यों को अपने अनुसार नियमों का पालन करवाना होगा।
○ पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार भी पैसेंजर ट्रेन, घरेलू-विदेशी उड़ान, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी।
○ किसी भी शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे, वहीं किसी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। दफ्तरों को भी खोला जा सकता है, लेकिन 33 से 50 फीसदी दफ्तर के कर्मचारियों के साथ ही खोला जा सकता है इसके अलावा कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप रखने की सलाह देनी होगी।
○ शाम को सात बजे से सुबह सात बजे तक घर से बाहर निकलना मना है, अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों का घर से बाहर निकलना मना है, साथ ही प्रेगनेंट महिला का बाहर निकलना भी मना है।