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छोटीसादड़ी। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने पर वरिष्ठ सिविल न्यायालय ने नगर पालिका का पक्ष मजबूत मानते हुए निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दे दिया और दावा पेश करने वाले पक्ष का केस स्थगित कर दिया गया। मामलानुसार अचलपुरा रोड पर यादव मोहल्ला स्थित हनुमान जी मंदिर के पास राकेश पुत्र मोहनलाल सांवरिया, बाबूलाल पुत्र गणेश राम सांवरिया ने मिलकर नगर पालिका की रास्ते की भूमि पर यह कह कर अवैध निर्माण कराया जा रहा था कि कमल मुनि कमलेश के प्रेरणा से पक्षी विहार कबूतर खाना, एक पानी की प्याऊ एवं सत्संग भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस पर बालमुकुंद पुत्र गंगाराम तेली निवासी छोटीसादड़ी द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायालय में वाद दायर किया। जिसमें न्यायालय द्वारा तीनों पक्षों की सुनवाई कर प्रथम दृष्टया यह माना कि वादग्रस्त भूमि आम रास्ते की जमीन है तथा राकेश कुमार, बाबूलाल ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह प्रतीत हो कि वादग्रस्त भूमि इनके स्वामित्व की है। इस पर न्यायालय ने नगरपालिका का पक्ष मजबूत मानते हुए निर्माण को रुकवाने का आदेश पारित किया। प्रार्थी की ओर से एडवोकेट रामप्रसाद जणवा ने पैरवी की एवं नगर पालिका की ओर से एडवोकेट संजय खिमेसरा ने पैरवी की।