views
छोटीसादड़ी। जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट श्याम सिंह सालवी ने करीब एक माह पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ दिल्ली में आरटीआई एक्ट के तहत अर्जी लगाकर पीएम केयर्स फंड के आय-व्यय का ब्यौरा सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी।जिसपर केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने पीएम केयर्स फंड सूचना का अधिकार के अंतर्गत नही आने का हवाला देकर सूचना देने से इनकार दिया। श्याम सिंह सालवी ने बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे से लड़ने के लिये प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड बनाकर कोरोना महामारी में सहायता करने की घोषणा की थी। जिसमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस फंड में प्राप्त राशि के इस्तेमाल की बात कही गई थी। जिसके बाद के आमजनों एवं उद्योगपतियों ने इस में बढ़ चढ़कर अपना योगदान भी दिया है। इसके तहत सालवी ने पीएम केयर फंड के संबंध में आय-व्यय का ब्यौरा एवं कितनी-कितनी राशि कहां-कहां से प्राप्त हुई और प्राप्त राशि को कहां-कहां व्यय किया गया। साथ ही फंड के गठन से पूर्व गठित कमेटी, पदस्थ सदस्यों के नाम पदनाम के संबंधित सूचना आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचनाएं चाही गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली द्वारा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी प्रवीण कुमार ने सालवी को अर्जी के जवाब में जवाब जरिए स्पीड पोस्ट डाक से भेजा जिसमें पीएम केयर फंड सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की 2(ज) धारा के अंतर्गत लोक प्राधिकरण में नहीं है इसलिए सूचना का अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है ।