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सीधा सवाल। बेगूं। भैंसरोड़गढ़ थाना क्षेत्र के श्रीपुरा गांव में छः साल पूर्व दुष्कर्म मामले के आरोपी को एडीजे राकेश गोयल ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक फरीद मिर्जा ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अगस्त 2018 को पीड़िता द्वारा भैंसरोड़गढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, कि वह अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की के साथ कपड़े धोने के लिए गई थी। इस दौरान रूपा पिता बरदा भील निवासी श्रीपुरा भी आ गया और पीड़िता को जबरदस्ती उठाकर ले गया एवं उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राकेश गोयल ने भैंसरोड़गढ़ थाना क्षेत्र के श्रीपुरा गांव निवासी रूपा पिता बरदा भील को दुष्कर्म मामले में दोषी मानते हुए आरोपी को धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत प्रतिकर के रूप में पांच लाख रुपए दिलाए जाने का भी आदेश दिया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 18 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक फरीद मिर्जा ने की।