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चित्तौड़गढ़। कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों में लागू 4 से 17 मई तक के मोडिफाईड लॉक डाउन के दौरान कारखानों एवं उद्योगों का संचालन प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक होगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष चेतन देवड़ा के आदेशानुसार कारखानों एवं उद्योगों को सांय 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जाए ताकि स्टॉफ और अन्य संबंधित व्यक्ति सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जाए। पूर्व में संचालित उद्योग/कारखाने, जिनको 24 घण्टे संचालन की अनुमति दी गई है, उन्हें अलग से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु उनके कार्मिकों एवं श्रमिकों का आवागमन प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे की अवधि में ही होगा।
जानकारी के अनुसार इसमें नगर निंबाहेड़ा को छूट नहीं दी गई है।