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चित्तौड़गढ़। जिले में कर्फ्यूग्रस्त निम्बाहेड़ा नगर पालिका क्षेत्र एवं उसके बफर जोन में स्थित मदिरा की दुकानों को छोड़कर प्रातः 10 से सायं 6 बजे तक संचालित हो सकेगी।
आबकारी आयुक्त जयपुर से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने आदेश जारी कर बताया कि जिले के निम्बाहेड़ा नगर पालिका क्षेत्र सहित उसके बफर जोन में आने वाले अहीरपुरा, कल्याणपुरा तथा करथाना गांवों की सीमा में स्थित मदिरा की दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध है।
प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जिले के शेष क्षेत्र में निर्देशानुसार मदिरा की दुकानें प्रातः 10 से सायं 6 बजे तक संचालित हो सकेगी। इस दौरान आबकारी आयुक्त तथा मॉडिफाइड लॉक डाउन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।
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