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चित्तौड़गढ़। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत उपखण्ड़ चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत एराल के राजस्व ग्राम एराल की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लॉकिंग एरिया-जन साधारण का आगमन-निर्गमन पूर्ण निषेध) घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अग्रिम आदेश तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने आदेश जारी कर बताया कि एराल में निवासरत पुरूष को नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने से राजस्व ग्राम एराल, क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना के कारण नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में एराल की संपूर्ण राजस्व सीमा में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने के निर्देश दिए गए है। उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन किए जाने पर दोषी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएगा।