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छोटीसादड़ी। नगर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एसडीएम विनोद मल्होत्रा ने बुधवार को दण्ड प्रकिया की संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव स्वास्थ्य के खतरे, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए पूरे नगर में शून्य आवागमन क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा फिर से लागू कर दी है। अब ये आदेश 23 अगस्त की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं राजस्थान एपीडेमिक डिजेज नियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।