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सिरोही। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने एक आदेश जारी कर बताया कि दीपावली त्यौहार पर आतिशबाजी हेतु पटाखा लायसेंस विस्फोटक नियम, 2008 के उप नियम 84 व नियम 106(4) के तहत 30 दिवस अस्थाई पटाखा लायसेंस हेतु आवेदन-पत्र दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय, संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जाएगा। जारी आदेशानुसार नगरपरिषद सिरोही, नगरपालिका आबूपर्वत, पिंडवाडा, शिवगंज व नगरपालिका जावाल क्षेत्र के लिए आवेदन 30 दिवस अस्थाई पटाखा लायेसेंस हेतु आवेदन पत्र (एई-5) मय टायटल दस्तावेज व साईज प्लान चार प्रतियों में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उक्त समयावधि तक प्रस्तुत करेंगे। जांच के बाद संबंधित एस.डी.एम. अस्थाई अनुज्ञाप्ति जारी करेंगे। नरगपरिषद व नगरपालिका क्षेत्र को छोडकर ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक आवेदन पत्र (एई-5) के साथ प्रस्तावित स्थल स्वयं के नाम हो तो पट्टा, पंजीयन दस्तावेज की तीन प्रतियां एवं नक्शा ब्ल्यू प्रिन्ट मेें चार प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे । उन्होंने बताया कि प्रस्तावित स्थल किराये पर है तो किराया नामा चिट्ठी, भवन मालिक का 50 रूपए के स्टाम्प पर सहमति पत्र नोटरी से प्रमाणित शुदा, जिसकी तीन प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।