चित्तौड़गढ़ - पुलिस लाइन में हुई कार्यशाला में महाविद्यालय के आचार्य ने दी नए आपराधिक कानून की जानकारी
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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। गांधीनगर सेक्टर नंबर 5 स्थित आर.एन.टी. विधि महाविद्यालय के विधि सहायक आचार्य के द्वारा पुलिस लाइन, चित्तौड़गढ़ में नवीन अपराधिक कानूनों को लेकर आयोजित कार्यशाला में पहुंचकर इससे जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियां प्रदान की। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ.मीनाक्षी शर्मा एवं उपाचार्य डॉ.प्रभा भाटी ने बताया कि इस कार्यशाला में विधि सहायक आचार्य के द्वारा नवीन अपराधिक कानून से संबंधित विस्तृत जानकारियां प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रबंध समिति के समन्वयक गौरव त्यागी ने बताया कि इस तरह के कानून से संबंधित कार्यशालाएं पूर्व में भी हुई है,जिसमें स्थानीय आर.एन.टी.विधि महाविद्यालय के व्याख्याता ने इससे पूर्व भीअलग-अलग कार्यशाला में जाकर जानकारियां प्रदान करते रहें हैं। इसी कड़ी में विधि सहायक आचार्य अमित कोहली ने पुलिस लाइन सम्मेलन कक्ष में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 आदि नए कानूनों की जानकारी दी जो 01 जुलाई, 2024 से लागू किए गए हैंl नए कानून में इन्होंने यह बताया कि इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से निर्मित किए गए हैं। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव हुआ है,जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी,ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी,हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। विधि व्याख्याता जफ्फर हुसैन वैलिम ने बताया की महाविद्यालय इस कार्यशाला में विधि सहायक आचार्य मेहा दाड ने उपस्थित होकर बताया कि अपराधी को दण्ड एवं पीड़ित को न्याय के विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। कानून में संशोधन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी गई है। अब आतंक और संगठित अपराध के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं और वैज्ञानिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के महत्व को नए कानून में स्पष्ट किया गया है। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह , पुलिस निरीक्षक सुनीता गुर्जर जो प्रभारी यातायात शाखा एवं समस्त थानाध्यक्ष,शाखा प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा इस कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला में उपस्थित होने पर वहां के पुलिस अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा इन विधि सहायक आचार्य का पुष्प कुछ प्रदान कर अभिनंदन किया साथ ही महाविद्यालय के योगदान के लिए इन्होंने पूरे विधि महाविद्यालय परिवार को बधाई प्रस्तुत की। कार्यशाला में विभिन्न नए आपराधिक कानून की जानकारी प्रदान करने पर महाविद्यालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.एल. पोखरना, विधि व्याख्याता क्रमशः डॉक्टर रिंकू गंगवानी डॉ.प्रियंका शर्मा,डॉ. अनिल कुमार, सोनू कुमार मेघवंशी, गजेंद्र जोशी, सोनिया राजौरा आदि ने इनको बधाई दी।