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सीधा सवाल। बेगूं। पारसोली थाना क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्व विमल गुटका के 270 कार्टन से भरा कंटेनर लूट के मामले में एडीजे राकेश गोयल ने फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को आजीवन कारावास और 10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी हितेश कुमार मीणा निवासी डाकनबावडी थाना सराड़ा जिला उदयपुर ने एक लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि प्रार्थी उदयपुर गोल्डन कम्पनी में आर.जे.17 जी.ए 1470 पर करीब 3 महिने से ड्राईवरी कर रहा है तथा गाडी में पान मसाला के कार्टुन भरकर उदयपुर से कोटा अलग अलग जगह खाली करता है। 3 जुलाई 2013 को गाडी में विमल पान मसाला के 270 कार्टुन भरकर उदयपुर से शाम 5 बजे रवाना हो मंगलवाड़, चित्तोड़गढ़ होता हुआ कोटा की तरफ जा रहा था। रास्ते में चित्तौड़गढ़ बाईपास पर हाईवे के होटल पर चालक हितेश और खलासी हीरालाल निवासी पालसेपुर तहसील सराड़ा जिला उदयपुर रात्रि 8 बजे खाना खाकर रवाना हो गये। बस्सी टोल टेक्स पर रात्रि 9 बजे बाद गुजरते हुए गोपालपुरा की चढ़ाई चढ़ कर पारसोली की तरफ आ रहा था, तभी मोड़ पर पिछे से एक सफेद रंग की टवेरा गाडी आई, जिसके चालक ने टवेरा को मेरी गाडी के आगे आडी लगा दी तथा टवेरा मे से 2 आदमी आये जो मेरी गाडी के दोनो तरफ फाटको को खोलकर अन्दर चढकर हमे डरा धमका कर मारपीट कर ड्राईवर सीट से उतार गाडी में बेठकर एक व्यक्ति ने मेरी गाडी के स्टेंरिंग पर बेठकर गाडी स्टार्ट कर कुछ आगे ले जाकर वापस घुमा ली तथा गोपालपुरा की चढ़ाई पर मुझे व खलासी हीरालाल को गाडी से उतार पिस्तोल दिखा टवेरा में बिठा लिया। प्रार्थी और हीरालाल की आखो पर पट्टी बांधकर दोनो के हाथ रस्सी से बांधकर मारपीट करते हुये ले गयें। रात करीब 2 बजे निम्बाहेड़ा के पास चौराहा के कुछ अन्दर प्रार्थी और खलासी को ट्वेरा से उतारकर जेब में रखे 10 हजार रूपये और ड्राईविंग लाईसेन्स जो पर्स में रखा था, पर्स सहित निकाल कर ले गये। इसके साथ ही दोनो के मोबाईल भी ले गये। उक्त मामले में एडीजे राकेश गोयल ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए धारा 395 में आरोपी जाकिर, मो हनीफ, राशिद हुसैन और गुडु को आजीवन कारावास और 10 हजार रूपये के जुर्माने (जुर्माना अदा नही करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास) से दंडित किया। उक्त मामले में अपर लोक अभियोजक फरीद मिर्जा ने 19 गवाह और 73 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। बताया गया कि उक्त प्रकरण में एक आरोपी राजू की मृत्यु हो चुकी है, वही दो आरोपी मनोज और आबिद मफरूर चल रहे है।